Drone Operation Banned in Amritsar: पंजाब डेस्क: अमृतसर जिले में ड्रोन संचालन पर अब से पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश अमृतसर की डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी ने जारी किया, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) का उपयोग सार्वजनिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और शांति को खतरे में डाल सकता है।
इस कदम के पीछे मुख्य वजह असामाजिक तत्वों और अपराधियों का ड्रोन का दुरुपयोग है, जिनके द्वारा यह तकनीक निगरानी, तस्करी, और संवेदनशील प्रतिष्ठानों की तस्वीरें खींचने में इस्तेमाल हो सकती है। इन संभावित खतरों को ध्यान में रखते हुए, डिप्टी कमिश्नर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 का उपयोग करते हुए अमृतसर जिले में इन पर प्रतिबंध लगा दिया है।
-कौन होंगे इस प्रतिबंध से बाहर
इस प्रतिबंध का पालन सभी नागरिकों को करना होगा, लेकिन यह आदेश कुछ विशेष परिस्थितियों में लागू नहीं होगा। कानून प्रवर्तन एजेंसियों, सशस्त्र बलों और अन्य सरकारी संस्थाओं द्वारा ड्रोन का इस्तेमाल उनके आधिकारिक कर्तव्यों के लिए जारी रहेगा। इसके अलावा, यदि किसी भी अन्य व्यक्ति को ड्रोन का उपयोग करना है, तो उन्हें जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी होगी।
-होगी सख्त कार्रवाई
यदि कोई भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और अन्य लागू कानूनों के तहत दंडित किया जाएगा। यह प्रतिबंध नागरिकों की सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लगाया गया है। यह कदम अमृतसर में ड्रोन तकनीक के बढ़ते दुरुपयोग को रोकने और सुरक्षा में सुधार के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। जिला प्रशासन का यह प्रयास यह सुनिश्चित करता है कि ड्रोन का इस्तेमाल केवल वैध और सुरक्षित तरीके से किया जाए।
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