नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा पशुओं को लेकर निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने NHAI और नगरपालिकाओं को कहा है कि सभी आवारा पशु सड़कों, राज्य के हाईवे और राष्ट्रीय राजमार्गों से हटाया जाए।
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कोर्ट का कहना है कि आवारा पशुओं को हटाने के लिए हाईवे निगरानी टीमें बनाई जाएं, जो उन्हें पकड़ कर सड़कों से हटाएगी और शेल्टर होम्स में रखेगी।
इसके साथ ही कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मुद्दे पर भी आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि सभी शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, बस और रेलवे स्टेशनों से आवारा कुत्तों को हटाया जाए और उन्हें शेल्टर होम में जगह दी जाए। साथ ही उन्हें टीकाकरण के बाद भी उस इलाके में न छोड़ा जाए।
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