Last Updated: September 27, 2026

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जालंधर में LPG सिलेंडर की कालाबाजारी पर सख्ती: प्रशासन ने जारी की हेल्पलाइन

March 16, 2026

जालंधर में LPG सिलेंडर की कालाबाजारी पर सख्ती: प्रशासन ने जारी की हेल्पलाइन

पंजाब डेस्क: जालंधर में घरेलू LPG सिलेंडरों की संभावित कालाबाजारी को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। बता दें कि डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने गैस सिलेंडरों की सप्लाई और वितरण पर नजर रखने के लिए विशेष व्यवस्था लागू की है। इसके तहत प्रशासन ने एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 9646222555 जारी किया है, जिस पर लोग गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी या जमाखोरी से जुड़ी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि मौजूदा हालात को देखते हुए गैस सिलेंडरों की अवैध बिक्री को रोकना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसके लिए अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) की अगुवाई में अधिकारियों की एक कमेटी गठित की गई है, जो इस मामले से जुड़ी शिकायतों की निगरानी और कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

गैस एजेंसियों और गोदामों की होगी नियमित जांच

प्रशासन ने गैस एजेंसियों और उनके गोदामों पर भी कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन की टीमें लगातार एजेंसियों की जांच कर रही हैं, ताकि घरेलू गैस सिलेंडरों की सप्लाई में किसी तरह की गड़बड़ी या जमाखोरी न हो सके। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी अनियमितता की सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाए।

शिकायतों पर तुरंत होगी कार्रवाई

डिप्टी कमिश्नर के अनुसार, हेल्पलाइन पर मिलने वाली शिकायतों की जांच के लिए विशेष स्टाफ तैनात किया गया है। व्हाट्सएप के जरिए आने वाली सूचनाओं को संबंधित कमेटी तक भेजा जाएगा और जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

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अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि गैस सिलेंडरों की किल्लत को लेकर किसी भी तरह की अफवाहों पर विश्वास न करें। डॉ. अग्रवाल ने चेतावनी दी कि अगर कोई व्यक्ति अफवाह फैलाता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने यह भी कहा कि लोग घबराहट में आकर जरूरत से ज्यादा गैस सिलेंडर खरीदने से बचें। यदि कहीं भी कालाबाजारी या अवैध जमाखोरी की जानकारी मिले तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें। ऐसे मामलों में जरूरी वस्तु अधिनियम 1955 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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