
पानीपत। टेक्सटाइल नगरी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 9 मई को होगा। जबकि 30 मई को चेक बाउंस मामलों का निपटारा होगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सीजेएम वर्षा शर्मा ने बताया कि इसका उद्देश्य समझौते से मामलों का समाधान करना है। लोक अदालत में ऐसे मामले रखे जाते हैं, जिन्हें आपसी सहमति और बातचीत से सुलझाया जा सकता है। इनमें छोटे-मोटे शमनीय आपराधिक मामले, सिविल विवाद और अन्य समझौता योग्य प्रकरण शामिल हैं।
वर्षा शर्मा ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का प्रमुख उद्देश्य ‘न्याय सबके लिए’ सुनिश्चित करना है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों, महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग, पूर्व सैनिकों और बच्चों को मुफ्त कानूनी सहायता और वकील उपलब्ध कराए जाते हैं। यदि किसी जरूरतमंद व्यक्ति के पास वकील करने की क्षमता नहीं है और वो अपने मामले का समाधान चाहता है, तो वो DLSA कार्यालय में आवेदन देकर निशुल्क वकील की सुविधा प्राप्त कर सकता है।
सीजेएम वर्षा शर्मा ने बताया कि 30 मई 2026 को विशेष रूप से चेक बाउंस मामलों के समाधान के लिए अलग लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसमें प्रशिक्षित मध्यस्थों और विशेषज्ञों की सहायता से पक्षकारों के बीच समझौता कराने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देशभर में वर्षों पुराने लंबित मामलों के समाधान के लिए ‘समाधान समारोह’ अभियान शुरू किया है।
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