
पलवल। प्रदेश सरकार 65 वर्ष से अधिक आयु वाले डिपोधारकों की राशन की सप्लाई बंद करने जा रही है। इस संबंध में अधिसूचना जारी हो गई है। अब जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक अपने-अपने जिलों की रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं।
सरकार ने तीन साल पहले 60 साल से अधिक आयु के डिपो धारकों की सप्लाई रद्द करने का फैसला लिया था, हालांकि 2024 में विधानसभा और लोकसभा चुनावों के कारण यह फैसला लागू नहीं हो सका। बाद में कुछ डिपो धारकों ने अदालत का रुख किया, जिससे यह निर्णय लंबित रहा। अब खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला निदेशालय ने अधिसूचना को संशोधित किया है। इसके तहत 65 साल से अधिक आयु वाले के डिपो रद्द करने और 60 से 65 साल आयु वाले डिपो धारकों की कार्यक्षमता के आधार पर पुनर्निर्धारण करने के आदेश जारी किए हैं।
पलवल में 442 डिपोधारक हैं। इन में से 65 साल से अधिक आयु वालों की डिपो में सप्लाई बंद करने के बाद उसे अन्य डिपो में अटैच कर दिया जाएगा। अगर राशन डिपो धारक के परिवार का कोई व्यक्ति पंच, सरपंच, नगर पालिका वार्ड पार्षद, नगर परिषद वार्ड पार्षद या नगर निगम वार्ड पार्षद का सदस्य है तो उसका डिपो रद्द कर दिया जाएगा। यह नियम माता-पिता, बेटा-बेटी, जेठ-जेठानी, भाई-बहन, पौत्र-पौत्री पर लागू होगा। पहले साले-साली भी इसमें शामिल थे, जिन्हें अब लिस्ट से हटा दिया गया है।
डिपोधारकों से शपथ पत्र लिया जाएगा कि उनका कोई रिश्तेदार जनप्रतिनिधि नहीं है। हथीन के सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी महेश यादव ने बताया कि सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार काम किया जा रहा है। 65 साल से अधिक आयु के राशन डिपो धारकों की पहचान की जा रही है। 60 से 65 साल की आयु के डिपो धारकों की पहचान की जा रही है।
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