Last Updated: October 3, 2026

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चरस तस्करी में दोषी को 13 वर्ष की सजा

July 26, 2026

चरस तस्करी में दोषी को 13 वर्ष की सजा

Sentencing of convict in charas smuggling case : कुल्लू। विशेष न्यायाधीश-प्रथम, कुल्लू, प्रकाश चंद राणा की अदालत ने कुल्लू के झुडू राम को चरस तस्करी की तस्करी में दोषी करार दिया है। उसे इस जुर्म में 13 साल के कठोर कारावास और एक लाख 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने की सूरत में उसे 30 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

115 किलो चरस तस्करी मामले में दोषी 

जिला न्यायवादी कुल्लू कुलभूषण गौतम ने बताया कि 18 अक्तूबर 2022 को एसआई नारायण लाल के नेतृत्व में स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट (एसआईयू) कुल्लू की पुलिस टीम मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए गश्त पर थी। पूर्व सूचना के आधार पर चिपनी समीप तुंग स्थान पर झुडू राम के कब्जे से 3.115 किलोग्राम चरस बरामद की गई। इस बरामदगी के आधार पर थाना बंजार में एफआईआर संख्या 136/22 दर्ज की गई। पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष ने आरोप सिद्ध करने के लिए न्यायालय में 13 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा सुनाई। ऐसे में चरस तस्करी के मामले में इस आरोपी को अब 13 वर्ष की सजा सुनाई गई है.

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