Last Updated: October 31, 2026

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21 नवंबर को मोगा में लगेगी विशेष लोक अदालत, चेक बाउंस मामलों का होगा निपटारा

October 31, 2026

21 नवंबर को मोगा में लगेगी विशेष लोक अदालत, चेक बाउंस मामलों का होगा निपटारा

Special Lok Adalat on November 21 in Moga : मोगा। चेक बाउंस से जुड़े मामलों में लोगों को त्वरित राहत दिलाने और अदालतों में लंबित विवादों को आपसी सहमति से सुलझाने के उद्देश्य से 21 नवंबर 2026 को मोगा, निहाल सिंह वाला और बाघापुराना की अदालतों में विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के तहत लंबित और प्री-लिटिगेशन स्तर के मामलों का निपटारा किया जाएगा। लोक अदालत में समझौते के आधार पर फैसला होने पर संबंधित पक्षों को कोर्ट फीस की वापसी सहित कई कानूनी सुविधाओं का लाभ मिलेगा।

जिला एवं सेशन जज-कम-चेयरपर्सन सुश्री नीलम अरोड़ा ने बताया कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के निर्देशों के तहत जिले में अदालतों में लंबित तथा प्री-लिटिगेशन स्तर पर पहुंचे समझौता योग्य मामलों का आपसी सहमति से निपटारा करने के लिए 21 नवंबर 2026 को विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इस लोक अदालत में केवल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 से संबंधित मामले ही रखे जा सकते हैं।

इसके अलावा, श्री सिमरन सिंह, चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट-कम-सचिव, जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी, मोगा ने जानकारी देते हुए बताया कि इन लोक अदालतों के माध्यम से जहां आम लोगों को राहत मिलती है, वहीं उनका समय और पैसा भी बचता है। लोक अदालत के माध्यम से दोनों पक्षों के बीच आपसी दुश्मनी समाप्त होती है और आपसी भाईचारा बढ़ता है। लोक अदालत में फैसला होने के बाद मामले में जमा की गई पूरी कोर्ट फीस वापस मिल जाती है। लोक अदालत के फैसले को दीवानी अदालत की डिक्री के समान मान्यता प्राप्त होती है तथा इसके फैसले के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती।

उन्होंने आज आगामी लोक अदालत के संबंध में सिविल एवं पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करके अधिक से अधिक मामलों का आपसी समझौते के माध्यम से निपटारा करने के निर्देश दिए। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि वे अपने मामलों का लोक अदालत में निपटारा करवाकर इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

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