‘मोदी सरनेम’ मामला : सूरत कोर्ट ने Rahul Gandhi को सुनाई 2 साल की सजा

सूरतः कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी को सूरत-गुजरात की जिला अदालत ने दाे साल की सजा सुनाई हैं। अदालत ने ‘मोदी सरनेम’ पर विवादित बयान के मामले में सजा सुनाई हैं। हालांकि, इस मामले में अब राहुल को जमानत भी मिल गई है। राहुल गांधी ने सुनवाई के दौरान.

सूरतः कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी को सूरत-गुजरात की जिला अदालत ने दाे साल की सजा सुनाई हैं। अदालत ने ‘मोदी सरनेम’ पर विवादित बयान के मामले में सजा सुनाई हैं। हालांकि, इस मामले में अब राहुल को जमानत भी मिल गई है। राहुल गांधी ने सुनवाई के दौरान अपने बयान को लेकर माफी मांगने से इनकार कर दिया था।

सूरत जिला अदालत के फैसला सुनाते वक्त राहुल गांधी कोर्ट में मौजूद थे, और वह आज ही सूरत पहुंचे थे। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने कोर्ट से कहा कि मेरा इरादा गलत नहीं था। उनके बयान से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। इसी के साथ उन्होंने इस मामले में अपने लिए कम सजा दिए जाने की मांग की है।

बता दें, 2014 लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली में ‘मोदी सरनेम’ पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था, ‘नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी का सरनेम एक जैसा क्यों है?’ राहुल गांधी के पीएम नरेंद्र मोदी को लक्षित कर दिए गए इस विवादित बयान के खिलाफ बीजेपी एमएलए और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने मानहानि का आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया था।

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