Excise policy case : CM केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आज SC में फैसला, आदेश पारित करने की संभावना

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत पर आज आदेश पारित करेगा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय के वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल.

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत पर आज आदेश पारित करेगा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय के वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि वह केजरीवाल को अंतरिम राहत पर शुक्रवार को आदेश पारित कर सकते हैं।

मंगलवार को पीठ ने केजरीवाल को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत देने का संकेत दिया। हालाँकि, यह भी कहा गया था कि अगर अंतरिम जमानत दी गई तो केजरीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में कोई भी आधिकारिक कर्तव्य निभाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ईडी ने शीर्ष अदालत में उनकी जमानत का विरोध किया था, जो केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर दलीलें सुन रही थी। ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पिछली सुनवाई में पीठ से कहा था कि केवल इसलिए कोई विचलन नहीं हो सकता क्योंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं और पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट राजनेताओं के लिए अपवाद बना रहा है?

“एक मुख्यमंत्री के साथ आम आदमी से अलग व्यवहार कैसे किया जा सकता है? सिर्फ इसलिए कि वह मुख्यमंत्री हैं, कोई विचलन नहीं हो सकता. क्या चुनाव के लिए प्रचार करना अधिक महत्वपूर्ण होगा?” उन्होंने पीठ से कहा था।

इस पर पीठ ने कहा कि चुनाव हर पांच साल में एक बार होते हैं। इस बीच, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की कानूनी टीम ने सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत के विरोध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर हलफनामे पर कड़ी आपत्ति जताई है।

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