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दिल्ली के स्कूलों में अवैध बांग्लादेशी छात्रों को नहीं मिलेगा एडमिशन, सरकार ने जारी किए निर्देश

नई दिल्ली : दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के बच्चों के स्कूलों में प्रवेश पर रोक लगाने के लिए एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान करें और उनका नामांकन न करें। स्कूलों को नए.

नई दिल्ली : दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के बच्चों के स्कूलों में प्रवेश पर रोक लगाने के लिए एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान करें और उनका नामांकन न करें।

स्कूलों को नए दिशा-निर्देश

दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों को यह निर्देश दिया है कि वे छात्रों के दस्तावेजों की पूरी तरह से जांच करें। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई अवैध प्रवासी स्कूलों में प्रवेश न ले सके। दस्तावेजों की सटीकता और वैधता की जांच के बाद ही छात्रों को स्कूलों में नामांकित किया जाएगा।

दस्तावेजों की सत्यापन प्रक्रिया

आदेश में कहा गया है कि सभी स्कूलों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि प्रवेश प्रक्रिया के दौरान सभी दस्तावेज सही तरीके से जमा किए जाएं, उनका सत्यापन हो, और सभी दस्तावेजों को ठीक से संभाला जाए। इसके साथ ही यदि कोई संदेह होता है, तो मामला स्थानीय पुलिस और राजस्व प्राधिकरण को सौंपा जाएगा।

MCD का भी आदेश

इससे पहले, दिल्ली नगर निगम (MCD) ने भी इस विषय में एक आदेश जारी किया था। इसमें MCD ने शिक्षा विभाग से अनुरोध किया था कि वे नगर निगम के स्कूलों में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान के लिए विशेष उपाय करें। साथ ही, पहले से नामांकित ऐसे बच्चों की पहचान के लिए उचित पहचान और सत्यापन प्रक्रिया चलाने को कहा था।

अवैध प्रवासियों के अतिक्रमण पर कार्रवाई

MCD ने अपने आदेश में यह भी कहा कि सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे बांग्लादेश के अवैध प्रवासियों द्वारा किए गए अतिक्रमणों को हटाने के लिए उचित कार्रवाई करें।

इस आदेश के माध्यम से दिल्ली सरकार और नगर निगम दोनों मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अवैध प्रवासियों के बच्चे स्कूलों में प्रवेश न पा सकें और यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और सुरक्षित हो।

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