Vigilance Bureau ने MC Ludhiana के दो क्लर्कों को पॉलिसी रिकॉर्ड गायब करने के आरोप में किया गिरफ्तार

चंडीगढ़ : पंजाब विजिलेंस ब्यूरो (वीबी) ने नगर निगम लुधियाना (एमसीएल) के दो क्लर्कों अजय कुमार, क्लर्क इन लॉ ब्रांच, जोन-ए और लखवीर सिंह, क्लर्क, तहबाजारी, जोन-सी को निगम का पॉलिसी रिकॉर्ड गायब करने का दोषी पाते हुए गिरफ्तार किया है। आज यहां राज्य विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि इस संबंध में दोनों.

चंडीगढ़ : पंजाब विजिलेंस ब्यूरो (वीबी) ने नगर निगम लुधियाना (एमसीएल) के दो क्लर्कों अजय कुमार, क्लर्क इन लॉ ब्रांच, जोन-ए और लखवीर सिंह, क्लर्क, तहबाजारी, जोन-सी को निगम का पॉलिसी रिकॉर्ड गायब करने का दोषी पाते हुए गिरफ्तार किया है। आज यहां राज्य विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि इस संबंध में दोनों आरोपी क्लर्कों के खिलाफ लुधियाना रेंज के वीबी पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 409, 201, 204, 120-बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1) सहपठित 13(2) के तहत एफआईआर नंबर 30 दिनांक 27.09.2024 दर्ज की गई है।

उन्होंने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने सीओसीपी 1299, 1319, 772, 12559 एवं 917/2009 में दिनांक 22.01.2010 को गिल रोड, लुधियाना स्थित अस्थायी स्कूटर मार्केट, आईटीआई के सामने खोखा मार्केट एवं कार बाजार को फिरोज गांधी मार्केट, लुधियाना से स्थानांतरित करने का आदेश पारित किया था। इस संबंध में नगर निगम लुधियाना के तत्कालीन मेयर द्वारा नीति तैयार की गई थी तथा 15.02.2010 को जनरल हाउस की बैठक में प्रस्ताव पारित कर एक समिति गठित कर 18.02.2010 को इस संबंध में रिपोर्ट मांगी थी। वर्ष 2010 में नगर निगम के तत्कालीन कमिश्नर एवं समिति ने स्कूटर मार्केट एवं खोखा मार्केट को स्थानांतरित करने के संबंध में कुछ सुझाव दिए थे।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि विनय कुमार द्वारा दायर सी.डब्लू.पी. 4304/2013 में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 03.10.2023 तथा 08.05.2024 के आदेशों के अनुसार, वी.बी. लुधियाना रेंज द्वारा जांच की गई थी। चूंकि इस नीति से संबंधित मूल रिकॉर्ड एम.सी. लुधियाना के अधिकारियों द्वारा वी.बी. लुधियाना रेंज को उपलब्ध नहीं करवाया गया था, इसलिए दिनांक 28.08.2024 को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया था कि “चूंकि वर्तमान मामले में प्राधिकरण के उपयोग के संबंध में गंभीर मुद्दे परिलक्षित होते हैं, इसलिए वी.बी. को निर्देश दिया जाता है कि यदि 07 दिनों की अवधि के भीतर दस्तावेज नहीं सौंपे जाते हैं, तो घटना की एफ.आई.आर. दर्ज की जाए तथा उसके बाद कानून के अनुसार मामले की जांच की जाए”।

उन्होंने बताया कि इस संबंध में एम.सी.एल. के आयुक्त से दिनांक 03.09.2024 को एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि मूल फाइल का पता नहीं चल पा रहा है। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान क्लर्क लखवीर सिंह ने बताया कि मूल फाइल 24.11.2019 को शाम 7 बजे एमसी कमिश्नर लुधियाना के कैंप कार्यालय में क्लर्क रोनी को दी गई थी और उक्त क्लर्क रोनी की मृत्यु हो चुकी है। जांच के दौरान पता चला कि फाइल एमसी लुधियाना की शाखा में वापस प्राप्त हुई थी।

प्रवक्ता ने बताया कि चूंकि उक्त तथ्य झूठे पाए गए क्योंकि फाइल 12.12.2019 को तहबाजारी शाखा में स्थानांतरित हो गई थी, इसलिए जांच के अनुसार तहबाजारी शाखा के दो क्लर्क लखवीर सिंह और लॉ ब्रांच के अजय कुमार को पॉलिसी रिकॉर्ड गायब करने का दोषी पाया गया है और दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि आगे की जांच के दौरान एमसी लुधियाना के अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों/कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच की जाएगी।

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