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Vikas Bagga Murder Case : पंजाब पुलिस काे मिली बड़ी सफलता, VHP नेता विकास बग्गा के वांछित संदिग्ध को किया गिरफ्तार

August 12, 2024

Vikas Bagga Murder Case : पंजाब पुलिस काे मिली बड़ी सफलता, VHP नेता विकास बग्गा के वांछित संदिग्ध को किया गिरफ्तार

चंडीगढ़/लुधियाना : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चल रहे अभियान के बीच एक बड़ी सफलता में काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) लुधियाना और लुधियाना कमिश्नरेट पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान मुकुल मिश्रा के रूप में हुई है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने सोमवार को बताया कि नंगल स्थित विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के नेता की हत्या के मामले में वांछित आरोपी विकास प्रभाकर उर्फ ​​विकास बग्गा की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा जांच की जा रही है।

जानकारी के अनुसार इस साल 13 अप्रैल की शाम को रेलवे रोड नंगल में स्थित उनकी दुकान पर दो अज्ञात हमलावरों ने वीएचपी नंगल मंडल के प्रधान दुकानदार विकास प्रभाकर उर्फ ​​विकास बग्गा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हमलावरों में से एक ने हेलमेट पहना हुआ था और दूसरे ने मफलर से चेहरा ढका हुआ था। हमलावर काले रंग की स्कूटी पर सवार थे। यह घटनाक्रम चार महीने पहले पंजाब पुलिस द्वारा मनदीप कुमार उर्फ ​​मंगी और सुरिंदर कुमार उर्फ ​​रिक्का नामक दोनों हमलावरों को गिरफ्तार करने के बाद सामने आया है। पुलिस ने उनके पास से .32 बोर की दो पिस्तौल और अपराध में इस्तेमाल की गई स्कूटी बरामद की है।

डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि वित्तीय सुराग और खुफिया सूचनाओं सहित उत्कृष्ट टीमवर्क और वैज्ञानिक जांच के बाद, सीआई लुधियाना ने लुधियाना कमिश्नरेट पुलिस के साथ इनपुट साझा किए और संयुक्त रूप से पंजाब और जम्मू-कश्मीर में एक अभियान चलाया, जिसके परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश (यूपी) के जिला गोंडा के निवासी आरोपी मुकुल मिश्रा को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी मुकुल मिश्रा ने विकास बग्गा की हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियारों की खरीद के लिए अपने बैंक खाते के माध्यम से भुगतान की सुविधा प्रदान की है।

उन्होंने कहा कि पुलिस टीमों ने हथियार खरीदने वाले व्यक्ति सहित यूपी के दो और संदिग्धों की भी पहचान की है। डीजीपी ने कहा कि गिरफ्तार आरोपी मुकुल मिश्रा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 379-बी और पुलिस स्टेशन डिवीजन 2 लुधियाना में शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत दर्ज एक अन्य मामले एफआईआर नंबर 55/2024 में भी वांछित था। उन्होंने कहा कि आगे की जांच जारी है और पुलिस टीमें फरार लोगों को पकड़ने के लिए तलाश कर रही हैं।

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