नई अफोर्डेबल हाऊसिंग नीति ‘अपना मकान’ के सपने को करेगी साकार: अमन अरोड़ा

चंडीगढ़: आवास निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब अफोर्डेबल हाऊसिंग पॉलिसी2023, जिसको मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने मंजूरी दी है, आम लोगों का अपना मकान बनाने का सपना साकार करने के साथ-साथ रीयल एस्टेट सैक्टर को बढ़ावा देगी। नई नीति समाज के निचले-मध्यम एवं कम आमदन वाले.

चंडीगढ़: आवास निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब अफोर्डेबल हाऊसिंग पॉलिसी2023, जिसको मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने मंजूरी दी है, आम लोगों का अपना मकान बनाने का सपना साकार करने के साथ-साथ रीयल एस्टेट सैक्टर को बढ़ावा देगी। नई नीति समाज के निचले-मध्यम एवं कम आमदन वाले वर्ग को किफायती मकान मुहैया करवाने के लिए डिवल्परों की मांगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। अमन अरोड़ा ने बताया कि ग्माडा को छोड़कर जहां नई कालोनी के लिए कम से कम क्षेत्रफल 25 एकड़ होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि बाकी जगह पर प्लॉटों वाली कालोनियों के लिए कम से कम 5 एकड़ क्षेत्रफल निर्धारित किया गया है जबकि ग्रुप हाऊसिंग के लिए कम से कम क्षेत्रफल 2.5 एकड़ चाहिए। इसके अलावा इस नीति के अंतर्गत प्लॉट का आकार अधिक से अधिक 150 वर्ग गज तक और फ्लैट का आकार अधिक से अधिक 90 वर्ग मीटर तक निर्धारित किया गया है। आम लोगों को सस्ती दरों पर प्लॉट मुहैया करवाने के लिए बेचने योग्य क्षेत्र को 62 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत किया गया है। उन्होंने बताया कि हरियाली के अधीन कम से कम क्षेत्रफल साइट क्षेत्र का 10 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत निर्धारित किया गया है और ऐसे प्रोजैक्टों में अंदर वाली सड़कों की कम से कम चौड़ाई 30 फुट होगी। अमन अरोड़ा ने बताया कि अफोर्डेबल कालोनियों संबंधी मंजूरियों की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए स्थानीय स्तर पर मंजूरियों के लिए सभी शक्तियां संबंधित शहरी विकास अथॉरिटी के मुख्य प्रशासक को सौंप दी गई हैं।

 

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