Last Updated: October 10, 2026

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PMLA के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.49 करोड़ का जुर्माना

March 1, 2024

PMLA के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.49 करोड़ का जुर्माना

नयी दिल्ली: पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है क्योंकि वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (एफआईयू-आईएनडी) ने शुक्रवार को शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत पीपीबीएल पर 5.49 करोड़ रुपये का जुर्माना किया। इस संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा आज जारी बयान में कहा गया है कि पीएमएलए की धारा 13(2)(डी) के तहत यह जुर्माना किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 (पीएमएल नियम) के साथ पढ़े जाने वाले पीएमएलए के तहत अपने दायित्वों के उल्लंघन के संदर्भ में पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर 5.49 करोड़ रुपये का का जुर्माना लगाया गया है।

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