Last Updated: October 10, 2026

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Reserve Bank ने Paytm Payments Bank को 29 फरवरी के बाद जमा, टॉपअप लेने से रोका

February 1, 2024

Reserve Bank ने Paytm Payments Bank को 29 फरवरी के बाद जमा, टॉपअप लेने से रोका

 

पेटीएम पेमैंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) के खिलाफ रिजर्व बैंक ने यह कदम व्यापक प्रणाली ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटरों की अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट के बाद उठाया है। आरबीआई ने बुधवार को बयान में इसकी जानकारी देते कहा कि इन रिपोर्टों से भुगतान बैंक में लगातार नियमों के गैर-अनुपालन और सामग्री पर्यवेक्षण से जुड़ी चिंताएं ताएं सामने आईं।

इसके बाद आगे की निरीक्षण कार्रवाई की जरूरत पड़ी। केंद्रीय बैंक ने कहा कि किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड माध्यम, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड आदि में 29 फरवरी, 2024 के बाद किसी भी जमा या क्रैडिट लेन-देन या टॉप अप की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि किसी भी ब्याज, कैशबैक या रिफंड को कभी भी जमा किया जा सकता है।

इसके साथ ही आरबीआई ने कहा कि पेटीएम पेमैंट्स बैंक के ग्राहकों को बचत बैंक खाते, चालू खाते, प्रीपेड माध्यम, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) सहित अपने खातों से शेष राशि की निकासी या उपयोग की अनुमति किसी प्रतिबंध के बगैर दी जाएगी।

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