ESIC ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मैडीकल कवर देने के लिए नियमों में ढील दी

नई दिल्ली: कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने वेतन सीमा अधिक होने के बाद ईएसआई योजना कवरेज से हटाए गए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

वे व्यक्ति जो एक अप्रैल 2012 के बाद कम से कम 5 वर्षों के लिए बीमा लाभार्थी रोजगार में थे और एक अप्रैल 2015 को या उसके बाद 30,000 रुपए प्रति माह तक के वेतन के साथ सेवानिवृत्त या स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हुए थे, अब नई योजना के तहत चिकित्सा लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।

कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना बीमित व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा देखभाल, उपचार, दवाओं और इंजैक्शन, विशेषज्ञ परामर्श और अस्पताल में भर्ती के रूप में पूर्ण चिकित्सा देखभाल प्रदान करती है। ईएसआई योजना कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों जैसे सड़क परिवहन, होटल, रैस्तरां, सिनेमा, समाचार पत्र, दुकानें और शैक्षणिक/चिकित्सा संस्थानों पर लागू होती है,

जिनमें 10 या अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं। केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में ईएसआईसी की बैठक में सरकार की एक्ट ईस्ट नीति के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए उत्तर-पूर्व क्षेत्र और सिक्किम में चिकित्सा सेवाओं और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया। ईएसआईसी ने सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में औषधालयों,

चिकित्सा बुनियादी ढांचे/क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना के लिए मौजूदा मानदंडों में ढील दी। बैठक के दौरान ईएसआई कॉर्पोरेशन द्वारा ईएसआईसी के संशोधित अनुमान 2023-24, बजट अनुमान 2024-25 और प्रदर्शन बजट 2024- 25 को अपनाया गया।

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