जीएसटी परिषद ने शीरा पर कर घटाकर 5% करने का किया फैसला

  नई दिल्ली: जीएसटी परिषद ने शीरा पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का फैसला किया है। परिषद ने पीने योग्य एल्कोहल पर कर से छूट दी है। छत्तीसगढ़ के उप-मुख्यमंत्री और जीएसटी परिषद के सदस्य टी एस सिंह देव ने कहा कि औद्योगिक प्रयोग के लिए अतिरिक्त.

 

नई दिल्ली: जीएसटी परिषद ने शीरा पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का फैसला किया है। परिषद ने पीने योग्य एल्कोहल पर कर से छूट दी है। छत्तीसगढ़ के उप-मुख्यमंत्री और जीएसटी परिषद के सदस्य टी एस सिंह देव ने कहा कि औद्योगिक प्रयोग के लिए अतिरिक्त तटस्थ एल्कोहल (ईएनएल) पर जीएसटी लगता रहेग।

जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक के बाद देव ने संवाददाताओं से कहा, ईएनए (पीने वाले एल्कोहल) के मानवीय प्रयोग पर उसे जीएसटी से छूट जाएगी और इस संबंध में उच्चतम न्यायालय को अवगत कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि गन्ने से बनने वाले और एल्कोहल के लिए कच्चे माल की तरह उपयोग किए जाने वाले शीरा पर कर की दर 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत की जाएगी।

देव ने कहा कि दिल्ली और गोवा जैसे कुछ राज्यों ने कथित जीएसटी चोरी के लिए ऑनलाइन गेंमिंग कंपनियों पर जीएसटी डिमांड नोटिस भेजे जाने का मामला उठाया। उन्होंने कहा, इन कंपनियों पर पिछली तारीख से लगने वाले शुल्क (कर मांग नोटिस) पर चर्चा हुई। चूंकि डीजीजीआई एक स्वतंत्र संस्था है, इसलिए इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। (जीएसटी परिषद की) चेयरपर्सन ने कहा कि यदि जरूरत हुई तो वह डीजीजीआई को स्पष्टीकरण उपलब्ध कराएंगी।

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