खरीदना चाहतें है दिल्ली में घर…तो अब नहीं देना होगा कोई प्रॉपर्टी टैक्स

  नई दिल्ली: दिल्ली के कुछ इलाकों में रहने वाले नागरिकों को प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की महापौर शैली ओबेरॉय ने शनिवार को एमसीडी के ग्रामीण क्षेत्राधिकार में वाले आवासीय इलाकों के लिए मकान या संपत्ति कर में छूट की घोषणा की। ओबेरॉय ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा.

 

नई दिल्ली: दिल्ली के कुछ इलाकों में रहने वाले नागरिकों को प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की महापौर शैली ओबेरॉय ने शनिवार को एमसीडी के ग्रामीण क्षेत्राधिकार में वाले आवासीय इलाकों के लिए मकान या संपत्ति कर में छूट की घोषणा की। ओबेरॉय ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली नगर निगम (MCD) ग्रामीण क्षेत्रों में ‘लाल डोरा’ या विस्तारित ‘लाल डोरा’ संपत्तियों से कोई गृह कर वसूल नहीं करेगा।

कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स में कोई छूट नहीं: मेयर शैली ओबेरॉय ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में कमर्शियल प्रॉपर्टी पर लगाया गया टैक्स वैसा ही रहेगा। दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में लगभग 2,168 सड़कें एमसीडी के तहत अधिसूचित हैं और इन सड़कों पर स्थित वाणिज्यिक संपत्तियों को संपत्ति कर का भुगतान करना होगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए गए संपत्ति कर के मुद्दे पर चर्चा के लिए 3 सितंबर को दिल्ली के 360 गांवों की एक पंचायत आयोजित की गई थी,जिसके बाद यह निर्णय लिया गया है। वहीं, अधिकारियों ने कहा कि एमसीडी द्वारा यह निर्णय लिया गया कि 2,138 अधिसूचित सड़कों पर वाणिज्यिक कर लागू होगा,लेकिन अगर गांव का कोई व्यक्ति छोटे पैमाने पर काम कर रहा है, तो कोई संपत्ति कर लागू नहीं किया जाएगा।

 

 

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