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महाराष्ट्र अदालत Anil Ambani आयकर अनिल अंबानी को Black Money Law के तहत भेजे गए नोटिस पर अंतरिम रोक जारी रहेगी : Court

मुंबई: आयकर विभाग द्वारा काला धन अधिनियम के तहत उद्योगपति अनिल अंबानी को भेजे गए कारण बताओ नोटिस पर और जुर्माने की मांग पर अस्थायी रोक को बंबई उच्च न्यायालाय ने अगला आदेश तक आगे बढ़ा दिया है। न्यायमूर्ति गौतम पटेल और नीला गोखले की खंडपीठ ने नोटिस और जुर्माने को चुनौती देने वाली अंबानी की याचिका की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को तय करते हुए आयकर विभाग को जवाब दाखिल करने के लिए समय दे दिया है। उच्च न्यायालय ने सितंबर, 2022 में कारण बताओ नोटिस पर लंबित सुनवाई पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इसी साल मार्च में अंबानी के वकील रफीक दादा ने अदालत को बताया कि विभाग ने बाद में उनके मुवक्किल को जुर्माने की मांग वाला नोटिस भी भेज दिया।

इसके बाद अदालत ने मांग वाले नोटिस पर भी अंतरिम रोक लगा दी। बुधवार को सुनवाई शुरू होने के बाद आयकर विभाग की तरफ से पहुंचे अधिवक्ता अखिलेश्वर शर्मा ने संशोधित याचिका के जवाब में ‘व्यापक हलफनामा’ दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा था। शर्मा ने कहा, कुछ और प्रतिवादी जोड़ते और कुछ नए दस्तावेज संलग्न करते हुए याचिका को संशोधित किया गया है। विभाग व्यापक हलफनामा दाखिल करने के लिए समय की मांग करता है। अदालत ने 21 अप्रैल तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दे दिया है। याचिका को सुनवाई के लिए 28 अप्रैल को सूचीबद्ध किया गया है। आयकर विभाग ने आठ अगस्त, 2022 को अनिल अंबानी को कथित रूप से दो स्विस बैंक खातों में रखे गए 814 करोड़ रुपये से अधिक के अघोषित धन पर कर में 420 करोड़ रुपये की कथित चोरी के लिए नोटिस जारी किया था।

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