नई दिल्ली: एनसीएलटी की अहमदाबाद पीठ ने दिवाला कार्यवाही में रिलायंस नेवल एंड इंजीनियंरिग लिमिटेड (आरएनईएल) को खरीदने के लिए बोली जीतने वाली कंपनी स्वान एनर्जी से अग्रिम भुगतान करने को कहा है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। स्वान एनर्जी ने अभी तक समाधान योजना के तहत प्रस्तावित लगभग 250 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान नहीं किया है। भुगतान करने के लिए दूसरी विस्तारित समय सीमा 14 सितंबर को समाप्त हो गई है।
कंपनी ने इस समय सीमा को दो महीने बढ़ाने की मांग करते हुए एक बार फिर एनसीएलटी से संपर्क किया है। इस तरह कंपनी ने तीसरा विस्तार मांगा है। सूत्रों ने कहा कि एनसीएलटी की अहमदाबाद पीठ ने पांच अक्टूबर को स्वान एनर्जी की याचिका पर सुनवाई की। पीठ ने कंपनी से कहा कि पहले वह समाधान योजना में प्रस्तावित अग्रिम भुगतान करे और उसके बाद ही तीसरे विस्तार के लिए उसके आवेदन पर विचार किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी। इस मामले में खबर लिखे जाने तक स्वान एनर्जी की टिप्पणी नहीं मिल सकी थी।