NCLT ने Future Retail को दिवाला समाधान प्रक्रिया पूरी करने के लिए 90 दिन का और वक्त दिया

नई दिल्ली: राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) को कंपनी की कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) को पूरा करने के लिए 90 दिनों का और वक्त दिया है। एफआरएल की याचिका को स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की मुंबई पीठ ने एफआरएल के सीआईआरपी को पूरा करने की समयसीमा.

नई दिल्ली: राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) को कंपनी की कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) को पूरा करने के लिए 90 दिनों का और वक्त दिया है। एफआरएल की याचिका को स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की मुंबई पीठ ने एफआरएल के सीआईआरपी को पूरा करने की समयसीमा बढ़ाकर 15 जुलाई, 2023 कर दी है।

कंपनी ने शेयर बाजार को बताया, ”एनसीएलटी ने 13 अप्रैल, 2023 को याचिका पर सुनवाई की और एफआरएल द्वारा सीआईआरपी को पूरा करने के लिए 90 दिन का समय बढ़ाते हुए 15 जुलाई, 2023 तक का वक्त दिया।” एफआरएल ने कहा कि यह आदेश 13 अप्रैल, 2023 को एनसीएलटी ने मौखिक रूप से सुनाया और ”लिखित आदेश का इंतजार” है। कर्ज अदायगी में चूक के बाद 20 जुलाई, 2022 को एनसीएलटी ने एफआरएल के खिलाफ सीआईआरपी शुरू किया था। आईबीसी के तहत दिवाला समाधान के लिए समयसीमा 330 दिनों की है, जिसमें मुकदमेबाजी में लगने वाला समय भी शामिल है।

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