बैंक की एक गलती और ग्राहक के खाते में हर दिन आएंगे 5000 रुपए…जानें कैसे

बिजनेस डेस्क: आपने भी अगर बैंक से होम लोन या किसी अन्य तरह का कर्ज ले रखा है तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। आपने लोन चुका दिया है तो अब 30 दिन के अंदर गिरवी रखे गए सामान के दस्तावेज आपको वापस कर दिए जाएंगे। आरबीआई ने बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (NBFC).

बिजनेस डेस्क: आपने भी अगर बैंक से होम लोन या किसी अन्य तरह का कर्ज ले रखा है तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। आपने लोन चुका दिया है तो अब 30 दिन के अंदर गिरवी रखे गए सामान के दस्तावेज आपको वापस कर दिए जाएंगे। आरबीआई ने बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (NBFC) के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। नए नियम 1 दिसंबर 2023 से लागू होंगे। आरबीआई ने 13 सितंबर को जारी एक नोटिफिकेशन में यह घोषणा की है।

 

आरबीआई ने अपने निर्देश में कहा कि बैंक और NBFC को उन चल-अचल संपत्ति के दस्तावेजों को कर्ज चुकता होने के 30 दिन के अंदर ग्राहक को लौटाना होगा जिन्हें गिरवी रखा गया था। अभी तक यह होता था कि हर बैंक व NBFC अपने-अपने तरीके से कर्जदारों को दस्तावेज लौटाते थे, इससे ग्राहकों के बीच काफी असंतोष पैदा हो रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए RBI नए नियम के साथ आया है। होम लोन के लिए अक्सर घर ही गिरवी होता है, वहीं, पर्सनल लोन के लिए बैंक इंश्योरेंस पॉलिसी, शेयर या सिक्योरिटीज को गिरवी रखते हैं। ऐसे में लोक चुकता होने पर भी बैंक यह दस्तावेज देरी से लौटाते थे।

नया नियम क्या?

आरबीआई के निर्देशों के मुताबिक, अगर कर्जदाता 30 दिन के अंदर कर्जदार को दस्तावेज वापस नहीं करते हैं तो 5000 रुपए प्रति दिन का जुर्माना बैंक पर लगता जाएगा। यह पैसा सीधे कर्जदार के पास जाएगा। ग्राहकों के पास यह विकल्प होगा कि वह दस्तावेजों को उस शाखा से कलेक्ट करे जहां से लोन पास या फिर किसी भी अन्य ब्रांच से जहां दस्तावेज मौजूद हैं, अगर कर्जदार की मौत हो जाती है तो बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि दस्तावेज बगैर किसी परेशानी के कानूनी वारिस के हाथों में पहुंच जाएं, ऐसा नहीं करने पर बैंक पर जुर्माना लगेगा। हालांकि इसके लिए बैंक की समय सीमा 30 दिन से बढ़ाकर 60 दिन कर दी गई है, यानि कि 60 दिन के बाद अगर दस्तावेज लुटाए गए तो उस पर 5000 रुपए प्रतिदिन का जुर्माना लगने लगेगा।

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