मुंबई : रिजर्व बैंक ने कहा कि उसने कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए बैंक ऑफ अमरीका और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड पर 10,000-10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। एक बयान में कहा गया कि फेमा (विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून) 1999 की उदारीकृत धनप्रेषण योजना के तहत सूचना उपलब्ध कराने की आवश्यकताओं पर भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के उल्लंघन के लिए बैंक ऑफ अमरीका, एनए पर जुर्माना लगाया गया है।
एक अन्य बयान में केंद्रीय बैंक ने कहा कि एचडीएफसी बैंक पर जुर्माना प्रवासियों से जमा स्वीकार करने को लेकर निर्देशों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है। इसके अलावा, विभिन्न नियामक मानदंडों का अनुपालन नहीं करने पर पांच सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है।