नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि साल 1947 के 15 अगस्त को अस्तित्व आए किसी स्थान के धार्मिक स्वरुप को बरकरार रखने के प्रावधान वाले वर्ष 1991 के पूजा स्थल कानून लागू करने की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की याचिका पर 17 फरवरी को इसी प्रकार की अन्य याचिकाओं के साथ सुनवाई करेगा।
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने सांसद ओवैसी की याचिका पर सुनवाई करने संबंधी सहमति व्यक्त करते हुए अन्य लंबित मामलों के साथ जोड़ने का आदेश दिया।