कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हिंदी फिल्म मैदान की स्क्रीनिंग की दी अनुमति

शुरुआत में निषेधाज्ञा फिल्म के निर्माताओं, बेव्यू प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कथित कॉपीराइट उल्लंघन के दावों के कारण दी गई थी।

बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मैसूरु सिविल कोर्ट द्वारा लगाए गए अस्थायी निषेधाज्ञा को पलटते हुये हिंदी फिल्म ‘मैदान’ की स्क्रीनिंग जारी रखने की अनुमति दे दी है।

शुरुआत में निषेधाज्ञा फिल्म के निर्माताओं, बेव्यू प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कथित कॉपीराइट उल्लंघन के दावों के कारण दी गई थी।

उच्च न्यायालय का फैसला निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली बेव्यू प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से बोनी कपूर द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई के बाद आया। वरिष्ठ वकील सज्जन पूवैया ने मामले में याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व किया।

अधिवक्ता पूवैया ने तर्क दिया कि मैसूर सिविल कोर्ट के आदेश में उचित तर्क का अभाव है और आदेश 39 नियम 3 सीपीसी के अनुसार अस्थायी निषेधाज्ञा देने के सिद्धांतों का उल्लंघन है। उन्होंने वादी द्वारा प्रस्तुत अपर्याप्त सबूतों पर भी जोर दिया।

कर्नाटक उच्च न्यायालय के इस निर्णय से फिल्म के निर्माण और वितरण में शामिल निर्माताओं और हितधारकों को महत्वपूर्ण राहत मिलेगी।

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