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रणवीर इलाहाबादिया को ‘गंदी कॉमेडी’ के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, बोले- इनके ‘दिमाग में गंदगी’ जिसे YouTube के कार्यक्रम में उगला

सुप्रीम कोर्ट ने एक यूट्यूब कार्यक्रम के दौरान कथित रूप से अशोभनीय टिप्पणी करने के लिए सोशल मीडिया ‘इन्फ्लुएंसर’ रणवीर इलाहाबादिया

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Ranveer Allahabadia: सुप्रीम कोर्ट ने एक यूट्यूब कार्यक्रम के दौरान कथित रूप से अशोभनीय टिप्पणी करने के लिए सोशल मीडिया ‘इन्फ्लुएंसर’ रणवीर इलाहाबादिया (Ranveer Allahbadia) के खिलाफ दर्ज कई एफआईआर (FIR) को लेकर मंगलवार को उन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया लेकिन उन टिप्पणियों के लिए उनकी कड़ी आलोचना करते हुए इसे ‘विकृत मानसिकता का प्रदर्शन’ बताया।

‘बीयरबाइसेप्स’ के नाम से मशहूर इलाहाबादिया के खिलाफ हास्य कलाकार समय रैना के यूट्यूब कार्यक्रम ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ (India’s Got Latent) में माता-पिता और यौन संबंध को लेकर टिप्पणी करने के लिए कई एफआईआर दर्ज की गई हैं। कार्यक्रम में इलाहाबादिया की ‘आपत्तिजनक अस्वीकार्य टिप्पणियों’ से नाराज अदालत ने कार्यवाही शुरू होने पर ‘इन्फ्लूएंसर’ को फटकार लगाई और कहा, ‘..उनके दिमाग में कुछ गंदगी है जिसे यूट्यूब (YouTube) के कार्यक्रम में उन्होंने उगला।’

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने पूछा, ‘आपने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, उनसे बेटियों, बहनों, माता-पिता और यहां तक कि समाज को भी शर्मिदगी महसूस होगी। यह एक विकृत मानसिकता को दर्शाता है। अगर यह अश्लीलता नहीं है, तो क्या है? हमें आपके खिलाफ दर्ज एफआईआर को क्यों रद्द या एकसाथ नत्थी करना चाहिए?’

हालांकि, पीठ ने ‘इन्फ्लूएंसर’ का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनव चंद्रचूड़ की दलीलों से सहमति जताई कि उन्हें किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। अधिवक्ता ने कहा कि इसके अलावा उन्हें जान से मारने की धमकियां भी मिल रही हैं।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने चंद्रचूड़ से पूछा, ‘क्या आप इस तरह की भाषा के इस्तेमाल का बचाव कर रहे हैं?’ चंद्रचूड़ ने भी माना कि कार्यक्रम में जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की गई वह ‘अशोभनीय’ थी। हालांकि, वरिष्ठ वकील ने कहा कि सवाल यह है कि क्या ये टिप्पणियां अश्लीलता के बजाय अमर्यादित आपराधिक अपराध के दायरे में आती हैं या नहीं? पीठ ने कहा, ‘अगर आप इस तरह की बातें कहकर सस्ती लोकप्रियता पाने का प्रयास कर सकते हैं, तो हो सकता है कि और लोग भी इसी तरह की टिप्पणी करके सस्ता प्रचार पाना चाहते हों।’ पीठ ने निर्देश दिया कि यूट्यूब कार्यक्रम ‘इंडिया’ज गॉट लैटेंट’ के दौरान उनकी टिप्पणियों के लिए उनके खिलाफ कोई और एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी।

इसके अलावा, शीर्ष कोर्ट ने विवादास्पद यूट्यूब कार्यक्रम पर इलाहाबादिया और उनके सहयोगी अन्य सोशल मीडिया ‘इन्फ्लुएंसर’ को अगले आदेश तक कार्यक्रम की कोई भी अन्य कड़ी प्रसारित करने से रोक दिया। पीठ ने इलाहाबादिया को अपना पासपोर्ट ठाणो के पुलिस थाने में जमा करने का निर्देश देते हुए कहा कि वह अदालत की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं जाएंगे। पीठ ने इन्फ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया को उनकी कथित अशोभनीय टिप्पणियों को लेकर महाराष्ट्र, असम में दर्ज एफआईआर की जांच में सहयोग करने का निर्देश भी दिया। पीठ ने इलाहाबादिया के खिलाफ कई एफआईआर को एक साथ नत्थी करने और उन्हें रद्द करने के अनुरोध वाली याचिका पर केंद्र, महाराष्ट्र और असम सरकारों से जवाब मांगा।

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