Last Updated: November 5, 2026

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Vimal Elaichi: महाराष्ट्र FDA के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने की खारिज

September 15, 2026

Vimal Elaichi: महाराष्ट्र FDA के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने की खारिज

Vimal Elaichi Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने विमल इलायची से जुड़ी कंपनी पीबी एग्रो की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) द्वारा अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी गई थी। ये नोटिस विमल पान मसाला के कथित छद्म या अप्रत्यक्ष विज्ञापन से जुड़े हैं।

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं आती। अदालत ने कहा कि महाराष्ट्र FDA की ओर से जारी नोटिसों से जुड़ी शिकायतों और आपत्तियों को उठाने के लिए महाराष्ट्र अधिक उपयुक्त मंच है। अदालत के मुताबिक, याचिकाकर्ता यह साबित नहीं कर सका कि मामले का कोई महत्वपूर्ण या मुख्य हिस्सा दिल्ली में उत्पन्न हुआ था।

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पीबी एग्रो ने दावा किया था कि दिल्ली हाईकोर्ट को मामले की सुनवाई का अधिकार है क्योंकि कंपनी का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। कंपनी ने यह भी कहा था कि विज्ञापन अभियान की परिकल्पना, तैयारी और प्रबंधन राष्ट्रीय राजधानी से किया गया था तथा ब्रांड एंबेसडरों को भुगतान भी दिल्ली से किया गया था। हालांकि, अदालत ने इन दलीलों को क्षेत्राधिकार स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं माना।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र FDA की ओर से पीबी एग्रो को कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया था। कंपनी को न तो जवाब दाखिल करने, कोई विज्ञापन हटाने, दस्तावेज पेश करने या महाराष्ट्र FDA के सामने उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। ऐसे में अदालत ने कंपनी की ओर से क्षेत्राधिकार को लेकर पेश किए गए आधारों को स्वीकार नहीं किया।

यह पूरा विवाद महाराष्ट्र FDA द्वारा शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को विमल पान मसाला के कथित अप्रत्यक्ष प्रचार को लेकर जारी नोटिस से जुड़ा है। तीनों अभिनेता कंपनी के उत्पाद विमल इलायची के विज्ञापनों में नजर आ चुके हैं। सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने पीबी एग्रो की याचिका पर सुनवाई के बाद क्षेत्राधिकार के सवाल पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। कंपनी ने नोटिस रद्द करने के निर्देश देने की मांग की थी।

सुनवाई के दौरान पीबी एग्रो ने कहा था कि नोटिस केवल अभिनेताओं को जारी किए गए हैं, कंपनी को नहीं, जबकि विज्ञापन से जुड़ी किसी कार्रवाई से उसे अपूरणीय नुकसान हो सकता है। कंपनी ने महाराष्ट्र FDA के विज्ञापन रोकने के निर्देश देने के अधिकार पर भी सवाल उठाया था। वहीं, केंद्र सरकार और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने याचिका की स्वीकार्यता का विरोध करते हुए कहा कि कंपनी को बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख करना चाहिए था। CCPA ने यह भी कहा कि वह मामले की स्वतंत्र जांच कर रहा है, लेकिन महाराष्ट्र FDA द्वारा नोटिस जारी किए जाने पर उसे कोई आपत्ति नहीं है।

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