विदेशी राज्य प्रतिरक्षा अधिनियम की घोषणा पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की टिप्पणी

  हाल ही में चीनी राष्ट्रीय जन प्रतिनिधि सभा की स्थाई समिति ने चीन लोक गणराज्य के विदेशी राज्य प्रतिरक्षा अधिनियम को पारित किया। इस अधिनियम में चीन के “पूर्ण छूट” के पिछले रुख को समायोजित किया गया है। और चीनी अदालतों को विदेशी देशों से जुड़े मामलों को प्रतिवादी के रूप में स्वीकार करने.

 

हाल ही में चीनी राष्ट्रीय जन प्रतिनिधि सभा की स्थाई समिति ने चीन लोक गणराज्य के विदेशी राज्य प्रतिरक्षा अधिनियम को पारित किया। इस अधिनियम में चीन के “पूर्ण छूट” के पिछले रुख को समायोजित किया गया है। और चीनी अदालतों को विदेशी देशों से जुड़े मामलों को प्रतिवादी के रूप में स्वीकार करने के लिए अधिकृत किया गया है।

इस की चर्चा में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि विदेशी राज्य प्रतिरक्षा अधिनियम की स्थापना चीनी राष्ट्रीय जन प्रतिनिधि सभा की स्थाई समिति की एक सामान्य विधायी गतिविधि है। यह अधिनियम अंतर्राष्ट्रीय आम प्रथा का हवाला देकर विदेशी देशों की प्रतिरक्षा पर प्रावधान करता है।

इसका उद्देश्य चीन की विदेशी राज्य प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार करना, चीनी अदालतों को विदेशी देशों और उनकी संपत्तियों से जुड़े नागरिक मामलों की सुनवाई के लिए कानूनी आधार प्रदान करना, संबंधित पक्षों के वैध अधिकारों और हितों की रक्षा करना, राष्ट्रीय संप्रभुता और समानता बनाए रखना, विदेशी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण आदान-प्रदान को बढ़ावा देना, और चीन के उच्च स्तरीय खुलेपन की मदद करना है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

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