Last Updated: September 30, 2026

Dainik Savera Times Logo

अमरीका में न्यायाधीश ने जन्मजात नागरिकता खत्म करने के ट्रंप के आदेश पर रोक लगाई

July 27, 2025

अमरीका में न्यायाधीश ने जन्मजात नागरिकता खत्म करने के ट्रंप के आदेश पर रोक लगाई

बोस्टन: अमरीका में अवैध रूप से रह रहे माता-पिता के बच्चों को मिलने वाली जन्मजात नागरिकता पर प्रतिबंध लगाने के ट्रंप प्रशासन के फैसले पर शुक्रवार को एक संघीय न्यायाधीश ने रोक लगा दी। जून में सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले के बाद से तीसरी बार किसी न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन के आदेश पर रोक लगाई है। अमरीकी जिला न्यायाधीश लियो सोरोकिन ने यह फैसला सुनाया। इससे पहले 10 से अधिक राज्यों ने अदालत में कहा कि ट्रंप का जन्मजात नागरिकता आदेश स्पष्ट रूप से असंवैधानिक है। उम्मीद की जा रही है कि यह मामला जल्द ही देश के सुप्रीम कोर्ट में वापस जाएगा। न्यू जर्सी के अटॉर्नी जनरल मैथ्यू प्लैटकिन ने एक बयान में कहा कि वह इस बात से खुश हैं कि जिला अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के घोर असंवैधानिक जन्मजात नागरिकता आदेश को कहीं भी प्रभावी होने से रोक दिया है। उन्होंने कहा, ‘अमरीका में जन्मे बच्चे अमरीकी हैं। राष्ट्रपति एक कलम से कानूनी नियम को नहीं बदल सकते।’

ये भी पढ़े- बंगाल सहित इन राज्यों में कब होंगे चुनाव? ECI आज करेगा तारीखों का ऐलान

खबरें और भी हैं...

Copyright © 2025 Dainik Savera Times. All rights reserved.
ऐप खोलें