एनआईए अदालत ने चार सक्रिय आतंकवादियों के खिलाफ उद्घोषणा आदेश जारी किए

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर के पुलवामा में नामित राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अदालत ने सोमवार को कई गैरकानूनी गतिविधियों में कथित रूप से शामिल चार सक्रिय आतंकवादियों के खिलाफ उद्घोषणा आदेश जारी किए। पुलिस के एक बयान में कहा गया है, ‘गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल आतंकवादी ओवैस फिरोज मीरा निवासी फ्रेस्टिबल पंपोर, गौहर मंजूर वानी निवासी.

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर के पुलवामा में नामित राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अदालत ने सोमवार को कई गैरकानूनी गतिविधियों में कथित रूप से शामिल चार सक्रिय आतंकवादियों के खिलाफ उद्घोषणा आदेश जारी किए। पुलिस के एक बयान में कहा गया है, ‘गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल आतंकवादी ओवैस फिरोज मीरा निवासी फ्रेस्टिबल पंपोर, गौहर मंजूर वानी निवासी हुरदुमीर त्राल, मुबाशिर अहमद डार निवासी सैयदाबाद त्राल और फिरोज अहमद गनी निवासी नूरपोरा अवंतीपोरा के खिलाफ उद्घोषणा आदेश जारी किए गए हैं।’

बयान में कहा गया है कि एनआईए अधिनियम के तहत नामित अदालत पुलवामा ने पुलिस स्टेशन पंपोर के मामले की प्राथमिकी के तहत इसमें शामिल चार सक्रिय आतंकवादियों के खिलाफ उद्घोषणा आदेश जारी किए। बयान में कहा गया है कि उद्घोषणा जारी करने से पहले, अदालत ने पहले ही इन आतंकवादियों के खिलाफ ओपन एंडेड गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी कर दिया है।

बयान में कहा गया, ‘आज उद्घोषणा आदेश आतंकवादियों के पैतृक गांवों के विशिष्ट स्थानों पर पढ़े गए और इसकी प्रतियां उनके आवासीय घरों के विशिष्ट स्थानों और उनके गांवों के विशिष्ट स्थानों पर भी चिपकाई गईं।’ एनआईए अदालत ने आतंकवादी ओवैस, गौहर और मुबाशिर के खिलाफ कानून के तहत आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले उन्हें 10 अक्टूबर, 2023 तक या उससे पहले सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण करने का मौका दिया है। अदालत ने आतंकवादी फिरोज को भी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण करने का मौका दिया है।

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