आतंकी पन्नू की हत्या साजिश मामले में US को चैक रिपब्लिक सुप्रीम कोर्ट से झटका, प्रत्यार्पण पर लगाई रोक

भारत के मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश को लेकर भारतीय दूतावास के अधिकारी निखिल गुप्ता पर दायर मामले में अमेरिका (US) को कोर्ट से झटका लगा है। चैक रिपब्लिक सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दूतावास के अधिकारी के प्रत्यार्पण पर रोक लगा दी है। अमेरिका प्रत्यर्पण संधि के तहत चेक.

भारत के मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश को लेकर भारतीय दूतावास के अधिकारी निखिल गुप्ता पर दायर मामले में अमेरिका (US) को कोर्ट से झटका लगा है। चैक रिपब्लिक सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दूतावास के अधिकारी के प्रत्यार्पण पर रोक लगा दी है।

अमेरिका प्रत्यर्पण संधि के तहत चेक रिपब्लिक से भारतीय दूतावास के अधिकारी निखिल गुप्ता को अमेरिका ले जाना चाहता है। अमेरिका ने निखिल को प्रत्यार्पित करवाने के लिए चैक रिपब्लिक हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने अमेरिका को प्रत्यार्पण की इजाजत दे दी थी। लेकिन निखिल गुप्ता ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था।

पिछले साल लिया था निखिल को हिरासत में

खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में भारतीय दूतावास के अधिकारी निखिल गुप्ता के खिलाफ केस दर्ज है। अमेरिका का आरोप है कि निखिल गुप्ता कथित तौर पर पन्नू की हत्या की साजिश रचने में एक भारतीय अधिकारी के इशारे पर काम कर रहा था।

अमेरिका के कहने पर पिछले साल 30 जून को चेक अधिकारियों ने निखिल को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद निखिल गुप्ता ने चेक अधिकारियों पर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की थी। अब चेक सुप्रीम कोर्ट इन आरोपों की भी जांच करेगा।

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