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Haryana News : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद

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जींद। एक नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में घोघड़ियां निवासी जगदीप को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त और सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट शिफा की अदालत ने 20 साल की कैद सुनाई है। इसके अलावा उस पर 55 हजार रुपये जुर्माना भी होगा।

पिता ने दी थी शिकायत

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि उचाना थाना पुलिस को एक व्यक्ति ने शिकायत देकर कहा था कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ गांव घोघड़ियां निवासी जगदीप ने बहला-फुसला कर दुष्कर्म किया है। इसके अलावा उसकी बेटी और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने 26 सितंबर 2024 को जगदीप के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। राजेश कुमार ने बताया कि पुलिस ने पुख्ता साक्ष्य के आधार पर अदालत में चालान पेश किया।

देना होगा 55 हजार रुपये जुर्माना

इसके बाद जगदीप को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। राजेश कुमार ने कहा कि पुलिस द्वारा दिए गए ठोस साक्ष्य व स्पेशल पीपी पोक्सो केस योगेन्द्र राठी की मजबूत पैरवी के आधार पर अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट शिफा की अदालत ने आरोपित जगदीप को शनिवार को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व 55 हजार रुपये जुर्माने

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