नई दिल्ली: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने विदेशी निधि से संबंधित नियमों और विनियमों के कथित उल्लंघन के संबंध में अनुसंधान और अधिकार समूह ऑक्सफैम इंडिया और इसके पूर्व सीईओ अमिताभ बेहर के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। यहां एक विशेष अदालत के समक्ष दायर अपने आरोप-पत्र में सीबीआई ने समूह और बेहर (जो अब ऑक्सफैम इंटरनैशनल के कार्यकारी निदेशक हैं) को आरोपी बनाया है। वैश्विक एनजीओ ऑक्सफैम की भारतीय शाखा के खिलाफ अप्रैल, 2023 में गृह मंत्रलय की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। ऑक्सफैम इंडिया से प्रतिक्रिया मांगने के लिए भेजे गये ई-मेल का जवाब इस खबर के लिखे जाने तक नहीं मिला था।
शिकायत अब प्राथमिकी का हिस्सा है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि हालांकि ऑक्सफैम इंडिया का एफसीआरए पंजीकरण समाप्त हो गया है, लेकिन इसने धन जुटाने के लिए अन्य रास्ते अपनाकर कानून को दरकिनार करने की योजना बनाई। इसमें आरोप लगाया था, ‘सीबीडीटी द्वारा आईटी (आयकर) सव्रेक्षण के दौरान प्राप्त ईमेल संचार से पता चलता है कि ऑक्सफैम इंडिया विदेशी सरकारों और विदेशी संस्थाओं के माध्यम से एफसीआरए के नवीनीकरण के लिए भारत सरकार पर दबाव बनाने की योजना बना रहा है।’ इससे पहले दिए गए बयान में ऑक्सफैम इंडिया ने कहा था कि वह भारतीय कानूनों का पूरी तरह अनुपालन करता है।