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क्या आप जानते है? कन्फर्म रेलवे टिकट अपने रिलेटिव के नाम किया जा सकता है ट्रांसफर, ये हैं नियम एवं शर्तें

Confirmed Railway Ticket : ट्रेन का कन्फर्म टिकट मिल जाए तो समझिए की आप बहुत ही किस्मत वाले है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप अपनी यात्रा करने में असमर्थ हों और आपकी जगह आपके परिवार के किसी सदस्य को जाना पड़ जाए तो ऐसे में जल्दी से कन्फर्म टिकट मिलना तो नामुमकिन है। ऐसी स्थिति में.

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Confirmed Railway Ticket : ट्रेन का कन्फर्म टिकट मिल जाए तो समझिए की आप बहुत ही किस्मत वाले है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप अपनी यात्रा करने में असमर्थ हों और आपकी जगह आपके परिवार के किसी सदस्य को जाना पड़ जाए तो ऐसे में जल्दी से कन्फर्म टिकट मिलना तो नामुमकिन है। ऐसी स्थिति में क्या आपको पता है की आप अपना कन्फर्म टिकट अपने रिलेटिव को ट्रांसफर कर सकते हैं। जी हां, भारतीय रेलवे में इसकी भी व्यवस्था की गई है। इसके लिए रेलवे ने कुछ नियम बनाए है और साथ ही कुछ शर्तें भी रखीं है। इन शर्तों को ध्यान में रखते हुए आप भी अपनी टिकट अपने रिलेटिव के नाम ट्रांसफर कर सकते हैं।

नियम एवं शर्तें-
रेलवे के नियम के अनुसार यदि आपके पास कन्फर्म टिकट है, लेकिन आप किसी कारण यात्रा नहीं कर सकते तो आप इसे अपने परिवार के ही किसी सदस्य के नाम इसे ट्रांसफर कर सकते हैं। शर्त यही है की आपस में उनका रिश्ता माता-पिता, भाई-बहन, पुत्र-पुत्री या पति पत्नी का होना चाहिए। टिकट ट्रांसफर के लिए आपको रेलवे के अधिकारियों से मिलना होता है।

रिक्वेस्ट टाइम-
यदि आपने टिकट किसी और के नाम ट्रांसफर करनी है तो ट्रेन के डिपार्चर टाइम से 24 घंटे पहले टिकट ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट को जमा करवाना होता है। अगर 24 घंटे से काम का समय बचा है तो आपकी ट्रांसफर रिक्वेस्ट को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ट्रांफर प्रोसेस-
टिकट ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले अपनी टिकट का प्रिंटआउट लेकर अपने साथ अपना फोटो पहचानपत्र लेकर अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन जाना है। बता दें की इस समय आपके पास उस रिलेटिव का भी पहचान पत्र मौजूद होना चाहिए। रेलवे स्टेशन पर आप रिजर्वेशन काउंटर पर जाएं और वहां अपना और अपने रिलेटिव का रिलेशनशिप प्रूफ और टिकट का प्रिंटआउट लिखित आवेदन के साथ जमा करवाएं। इस प्रक्रिया में रेलवे स्टाफ आपकी हर संभव मदद करेगा।

इन यात्रियों के लिए भी है प्रावधान-
रेलवे ने रिलेशनशिप के अलावा और भी कैटेगिरी में टिकट ट्रांसफर की सहूलियत दी है। अगर आप किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान के छात्र है और आपके स्थान पर किसी और छात्र ने यात्रा करनी है। ऐसे हालात में यदि संस्थान का हेड डिपार्चर समय से 48 घंटे पहले रेलवे से लिखित अनुरोध करता तो संसथान के ही किसी भी छात्र के नाम टिकट ट्रांसफर किया जा सकता है। ऐसी ही व्यवस्था सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाई गई है। अगर यात्री सरकारी कर्मचारी है तो ऐसे में उपयुक्त अथॉरिटी होने पर टिकट ट्रांसफर किया जा सकता है।

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