नई दिल्लीः दिल्ली में अंतरराज्यीय परिवहन के लिए अब सभी बीएस-6 इंजन वाले डीजल वाहनों को पंजीकरण की मंजूरी होगी। उच्चतम न्यायालय ने 24 जुलाई को पारित एक आदेश में राष्ट्रीय राजधानी में सभी बीएस-6 अनुपालन वाले डीजल वाहनों के पंजीकरण का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। शीर्ष अदालत ने अपने पिछले आदेश में बदलाव करते हुए यह व्यवस्था दी। शीर्ष अदालत के फैसले का हवाला देते हुए दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया, ‘‘सक्षम प्राधिकारी अंतरराज्यीय परिवहन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सभी बीएस-6 अनुपालन वाले डीजल वाहनों और आठ से अधिक व्यक्तियों की क्षमता वाले अखिल भारतीय पर्यटक परमिट (एआईटीपी) धारक कोच व बसों को पंजीकरण की अनुमति देकर प्रसन्न है।’’
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