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दिल्ली हाई कोर्ट ने रेप केस में फंसे डायरेक्टर सनोज मिश्रा को दी जमानत, पीड़िता बोली- बहकावे में दर्ज कराई शिकायत

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा को जमानत दे दी है। डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर एक महिला ने रेप का आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। दरअसल, सनोज वही निर्देशक हैं, जिन्होंने महाकुंभ मेले में वायरल हुईं मोनालिसा को फिल्म ऑफर की थी। शिकायतकर्ता महिला ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि जो शिकायत उसने दर्ज कराई थी, वह झूठी थी। महिला ने दिल्ली हाई कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर कहा कि सनोज मिश्रा के साथ वह सहमति से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी। जो शिकायत उसने सनोज मिश्र के खिलाफ रेप की दर्ज करवाई थी, वह उनके विरोधियों के बहकावे में आकर दर्ज कराई थी।

जस्टिस गिरीश कथपालिया की बेंच ने डायरेक्टर सनोज मिश्रा की याचिका पर फैसला सुनाते हुए उन्हें जमानत दी। कोर्ट ने आदेश में कहा कि पुलिस ने महिला का नया बयान (21 मई को) दर्ज किया, जिसमें उसने साफ कहा कि शिकायत झूठी थी। उसने कुछ लोगों के नाम भी बताए, जिन्होंने उसे ऐसा करने को कहा था। जज ने कहा कि अब आरोपी को जेल में रखने का कोई कारण नहीं है, इसलिए उसे 10,000 की पर्सनल बॉन्ड और एक जमानती के साथ जमानत पर रिहा किया जाए।

न्यायाधीश ने कहा, यह मामला दर्शाता है कि झूठे यौन उत्पीड़न के मामले किस तरह से असली पीड़ितों को नुकसान पहुंचाते हैं। समाज में अविश्वास बढ़ता है और असली मामलों पर भी संदेह होने लगता है। ऐसे झूठे मामलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है।

वहीं, एसएचओ नबी करीम थाने ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने शिकायतकर्ता और उन सभी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिन्होंने आरोपी/आवेदक के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराने की साजिश रची। इस मामले में नया चाजर्शीट (पूरक आरोपपत्र) भी दाखिल किया जाएगा।

28 वर्षीय महिला की शिकायत के आधार पर बलात्कार, मारपीट, गर्भपात कराने, धमकी देने की धाराओं के तहत थाना नबी करीम में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद निर्देशक सनोज मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। आरोप था कि सनोज मिश्रा ने एक छोटे कस्बे से आने वाली लड़की के साथ न केवल बलात्कार किया बल्कि तीन बार उसका गर्भपात भी कराया। सेंट्रल दिल्ली पुलिस के नबी करीम थाने की टीम ने निर्देशक सनोज मिश्रा को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया था।

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