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ED ने PDA मामले में की बड़ी कार्रवाई; 15.78 करोड़ की संपत्तियां अस्थायी रूप से जब्त

जम्मू: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जम्मू-कश्मीर में पटनीटॉप विकास प्राधिकरण (पीडीए) के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत केंद्रीय एजैंसी ने करीब 15.78 करोड़ रुपए की कई अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया। प्राधिकरण से संबंधित संपत्तियों में अवैध निर्माण और धन शोधन के आरोप लगे हैं। जब्त की गई संपत्तियों में भूमि, इमारतें और होटलों से प्राप्त आय शामिल है। ये संपत्तियां होटल पाइन हैरिटेज, होटल ड्रीम लैंड और होटल शाही संतूर से संबंधित हैं, जो पटनीटॉप क्षेत्र में हैं। ईडी को जांच के दौरान इनमें अवैध निर्माण और धन शोधन के प्रमाण मिले हैं।

प्रवर्तन निदेशालय ने सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) की ओर से दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। एफआईआर में पटनीटॉप क्षेत्र के कई होटलों, गैस्ट हाउस, रिजॉर्ट, कॉटेज और आवासों के मालिकों और पटनीटॉप विकास प्राधिकरण (पीडीए) के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। आरोपों के अनुसार, इन होटलों ने अनुमति से ऊंचा निर्माण किया, आवासीय इमारतों का कमर्शियल तौर पर इस्तेमाल किया गया और प्रतिबंधित क्षेत्रों जैसे घने जंगलों, कृषि भूमि और आवासीय इलाकों में व्यवसाय चलाए। इस पूरे मामले में पीडीए अधिकारियों की ओर से अनुपालन की खामियों को नजरअंदाज किया गया था।
ईडी की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि होटल पाइन हैरिटेज, होटल ड्रीम लैंड और होटल शाही संतूर ने पीडीए की अनुमति से अधिक क्षेत्र में अवैध निर्माण किया था और उससे आय भी अजिर्त की। यह अवैध निर्माण नियमों का उल्लंघन था और इसे आपराधिक लाभ की श्रेणी में रखा गया। जनवरी 2025 में ईडी ने इस मामले में होटल त्रिनेत्र रिजॉर्ट और होटल ग्रीन ऑर्किड की भूमि और भवन समेत 14.93 करोड़ रुपए (लगभग) की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया था। इस मामले में अभी भी जांच चल रही है।

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