नयी दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने ईपीएस-95 योजना के अंतर्गत उच्च पेंशन के लिए आवेदन कर रहे पात्र कर्मचारियों को पेंशन फंड में बाकी भुगतान के लिए तीन महीने का समय दिया है और उनको अपनी सहमति नियोक्ता के माध्यम से देनी होगी। ईपीएफओ ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को गुरुवार को भेजे गए एक परिपत्र में कहा है कि उच्च पेंशन के लिए आवेदन कर रहे कर्मचारियों को पेंशन फंड में बाकी आवश्यक भुगतान के लिए तीन महीने तक का समय दिया जा सकता है। पेंशन फंड में धन हस्तांतरित करने के लिए प्रत्येक कर्मचारी और नियोक्ता को सूचित किया जाएगा। धन हस्तांतरित करने के संबंध में प्रत्येक कर्मचारी को अपने अंतिम नियोक्ता की सहमति के साथ आवेदन करना होगा।