नई दिल्ली: रिटायर हो चुके सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आयी है। बता दें कि केंद्र सरकार ने 80 वर्ष की आयु पूरी कर चुके केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगियों को अतिरिक्त पेंशन देने का फैसला किया है। इस नई योजना के तहत, केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी जो 80 वर्ष के हो गए हैं या होने वाले हैं, उन्हें अतिरिक्त पेंशन मिलेगी।
सरकार ने इन लाभों के वितरण के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। हाल ही में पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने एक कार्यालय ज्ञापन जारी कर यह जानकारी दी है। यह राशि इन पेंशनभोगियों को अनुकंपा भत्ते के रूप में प्रदान की जाएगी। केंद्रीय सिविल कर्मचारियों में वे कर्मचारी शामिल हैं जो केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत हैं, लेकिन सेना के सदस्य नहीं हैं।
80 वर्ष के होते ही मिलेगी पेंशन:
केंद्रीय सरकार के नए नियमों के अनुसार, जिस महीने कोई पेंशनभोगी 80 वर्ष का होगा, उसे उसी महीने की पहली तारीख से यह अतिरिक्त पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर किसी पेंशनभोगी का जन्म 20 अक्टूबर, 1942 को हुआ है, तो उसे 1 अक्टूबर, 2022 से अतिरिक्त राशि मिलेगी। इसी तरह, जन्म 1 अक्टूबर को हुआ है, तो अतिरिक्त पेंशन उसी दिन से शुरू होगी।
80 वर्ष के बाद पेंशन की राशी में होगी वृद्धि:
सरकार द्वारा पेंशनभोगी को 80 वर्ष की आयु पूरी होने पर मूल पेंशन में 20% की वृद्धि के साथ अतिरिक्त राशि मिलेगी। यह लाभ आयु के अनुसार बढ़ेगा- 85 से 90 वर्ष की आयु में यह 30%, 90 से 95 वर्ष की आयु में 40% और 100 वर्ष की आयु पूरी होने पर मूल पेंशन का 100% अतिरिक्त दिया जाएगा। सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के नियम 44 के उप-नियम 6 के अनुसार, 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनभोगी अपनी पेंशन में इस अतिरिक्त अनुकंपा भत्ते के हकदार होंगे।