हरियाणा विशेष भर्ती से सिविल जज के भरेगा 174 रिक्त पद

चंडीगढ़: हरियाणा में न्यायिक शाखा भर्ती प्रक्रिया की दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद हरियाणा सरकार ने 26 अक्तूबर 1951 के पंजाब सरकार द्वारा प्रकाशित नियमों में संशोधन करने के लिए अधिसूचना जारी की है। हरियाणा के मुख्य सचिव द्वारा जारी.

चंडीगढ़: हरियाणा में न्यायिक शाखा भर्ती प्रक्रिया की दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद हरियाणा सरकार ने 26 अक्तूबर 1951 के पंजाब सरकार द्वारा प्रकाशित नियमों में संशोधन करने के लिए अधिसूचना जारी की है। हरियाणा के मुख्य सचिव द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार एक चयन समिति द्वारा विशेष भर्ती के माध्यम से सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के 174 रिक्त पदों पर नियुक्ति करेगी।

चयन समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में कार्यरत तीन वरिष्ठ न्यायाधीश सदस्य, हरियाणा के महाधिवक्ता, हरियाणा के मुख्य सचिव और हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को शामिल किया गया है। परीक्षा मुख्यत: तीन चरणों में आयोजित की जाएगी। जिसमें (1) प्रारंभिक परीक्षा, (11) मुख्य परीक्षा, और (111) मौखिक होगी। लिखित परीक्षा में भाग लेने के लिए योग्यता के आधार पर विज्ञापित पदों की संख्या से दस गुना तक उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए निर्धारित अंक प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को प्रारंभिक परीक्षा में कुल 500 अंकों में से न्यूनतम 150 अंक और आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 100 अंक प्राप्त करने होंगे। प्रारंभिक परीक्षा के अंक अंतिम परिणाम में नहीं जोड़े जाएंगे।

 

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