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चंडीगढ़: हरियाणा में न्यायिक शाखा भर्ती प्रक्रिया की दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद हरियाणा सरकार ने 26 अक्तूबर 1951 के पंजाब सरकार द्वारा प्रकाशित नियमों में संशोधन करने के लिए अधिसूचना जारी की है। हरियाणा के मुख्य सचिव द्वारा जारी.