सीएम मनोहर लाल ने बड़ा फैसला लिया है। अब एसडीएम कार्यालय में भी रजिस्ट्री होगी। मनोहर लाल ने साफ तौर पर कहा कि रजिस्ट्री तहसील और उप तहसील में होती थी अब उप जिला का दर्जा देकर एसडीएम कार्यालय में भी रजिस्ट्री होगी। पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 और 18 के तहत संपत्तियों के हस्तांतरण के दस्तावेजों के पंजीकरण के उद्देश्य से हरियाणा में उप मंडल को एक उप जिले के रूप में गठित किया गया। प्रत्येक उपमंडल अधिकारी के कार्यालय को, उप रजिस्ट्रार जिला राजस्व अधिकारी के कार्यालय को संबंधित उप जिला के संयुक्त उप रजिस्ट्रार के कार्यालय के रूप में स्थापित करने को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। आपको कैसा लगा सीएम का यह फैसला कमेंट करके अपनी राय दें।
CM मनोहर का बड़ा फैसला, SDM कार्यालय में होगी रजिस्ट्री

