हरियाणा सरकार ने शहरी क्षेत्रों में संपत्ति करदाताओं को राहत दी है। शहरों में संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2022 से बढ़ाकर 31 जनवरी, 2023 कर दी गई है। इसमें 50 प्रतिशत ब्याज में छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सदन में यह जनकारी दी।