चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य में आपराधिक अधिकार क्षेत्र के न्यायालयों द्वारा सुनाई गई सजा भुगत रहे कैदियों को विशेष छूट दी है। प्रवक्ता ने बताया कि जिन अपराधियों को आजीवन कारावास, 10 वर्ष या इससे अधिक की अवधि की सजा सुनाई गई है, उन्हें 60 दिन और जिन अपराधियों को पांच वर्ष, पांच वर्ष से ऊपर व 10 वर्ष से कम की सजा सुनाई गई है, उन्हें 45 दिन की छूट प्रदान की जाएगी। जिन अपराधियों को पांच वर्ष से कम की सजा सुनाई गई है, उन्हें 30 दिन की छूट प्रदान की जाएगी। गणतंत्र दिवस यानि 26 जनवरी 2024 को कारागार से पैरोल और फरलो पर आए सभी अपराधियों को भी यह छूट भी दी जाएगी। बशर्ते वे अपने निर्धारित समय पर संबंधित कारागार में आत्म समर्पण करते हैं तो उस स्थिति में कारावास के बचे हुए समय में यह छूट दी जाएगी। जिन अपराधियों पर जुर्माना भुगतान न करने पर सजा हुई है, उन्हें यह छूट नहीं दी जाएगी। जिन अपराधियों को हरियाणा में आपराधिक न्याय क्षेत्र के न्यायालयों द्वारा दोषी ठहराया गया है, लेकिन हरियाणा के बाहर जेलों में अपनी सजा काट रहे हैं, वे भी उपरोक्त पैमाने के अनुसार यह छूट प्राप्त करने के हकदार होंगे। जो अपराधी जमानत पर हैं, उन्हें यह छूट नहीं दी जाएगी।
इन्हें नहीं दी जाएगी छूट :
उन्होंने बताया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की हत्या और अपहरण, बलात्कार के साथ हत्या, डकैती और लूटपाट, एसिड अटैक, टेरोरिस्ट एंड डिसरेप्टिव एक्टिविटीज (प्रीवेंशन) अधिनियम, कार्यालय गोपनीय अधिनियम, विदेशी अधिनियम, पासपोर्ट अधिनियम, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, फिरोती के लिए किडनैपिंग, पोकसो अधिनियम के तहत कोई अपराध, एनडीपीएस एक्ट के तहत सजा काट रहे अपराधियों को छूट नहीं दी जाएगी। किसी भी वर्ग के बंदी ,पाकिस्तान नेशनल, अपराध दंड सहिंता की धाराओं के साथ-साथ शांति बनाए रखने के मामले में सुरक्षा देने में असफल होने वाले अपराधिक व्यक्ति, पिछले दो वर्षों के दौरान किसी भी बड़े जेल अपराध में संलिप्त अपराधियों के मामले में सजा काट रहे अपराधियों को पंजाब जेल मैनुअल, हरियाणा जेल नियम-2022 या उस दिन लागू किसी अन्य अधिनियम या नियमों के तहत कोई छूट नहीं मिलेगी।