नूंह : हरियाणा के नूंह में 31 जुलाई को हुई हिंसा के सिलसिले में पिछले महीने गिरफ्तार किए गए कांग्रेस विधायक मामन खान को मंगलवार को यहां की एक अदालत ने दो मामलों में अंतरिम जमानत दे दी।अधिकारियों ने कहा कि हालांकि, खान को मंगलवार की रात जेल में बितानी होगी क्योंकि रिहाई का आदेश शाम छह बजे तक जेल प्राधिकारियों तक नहीं पहुंचा। उन्होंने बताया कि उनके बुधवार सुबह रिहा होने की उम्मीद है।पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, सत्र अदालत ने उन्हें 18 अक्टूबर को सुनवाई की अगली तारीख तक राहत दी है। खान के खिलाफ दर्ज चार प्राथमिकियों में से दो मामलों में विधायक को पहले ही शनिवार को यहां एक अन्य अदालत ने जमानत दे दी थी, लेकिन वह जेल में ही रहे क्योंकि अन्य दो मामलों में सुनवाई 3 अक्टूबर को होनी थी।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय शर्मा की अदालत ने मंगलवार को खान को अंतरिम जमानत दे दी।खान के वकील देवला ने कहा, ‘‘अदालत ने नगीना पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी संख्या 137 और 148 में दो लंबित मामलों में उन्हें 18 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दे दी।’’पुलिस ने पहले कहा था कि फिरोजपुर ङिारका से विधायक खान पर लोगों को भड़काने और हिंसा भड़काने का आरोप है। खान को 15 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था।देवला ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि विधायक के मोबाइल फोन से कुछ डेटा मिटा दिया गया था और डेटा को पुनप्र्राप्त करने के लिए उपकरण को प्रयोगशाला में भेजा गया था।उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए नियमित जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी। हम जमानत बांड भर रहे हैं और मामन खान जल्द ही जेल से रिहा हो जाएंगे।’’
इकत्तीस जुलाई को नूंह में विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) के नेतृत्व में निकाली गई शोभायात्र पर भीड़ द्वारा हमला किया गया था। हिंसा में छह लोग मारे गए थे। बाद में, गुरुग्राम में एक मस्जिद पर हुए हमले में एक इमाम की मौत हो गई थी।कांग्रेस की हरियाणा इकाई ने आरोप लगाया था कि उसके विधायक मामन खान की गिरफ्तारी ‘‘राजनीति से प्रेरित’’ है। कांग्रेस ने 31 जुलाई की नूंह हिंसा की उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की निगरानी में न्यायिक जांच की मांग की है।