पुलिस ने सड़क सुरक्षा सुनिश्चित के तहत चलाया विशेष अभियान, 410 भारी वाहनो के किए चालान

पुलिस ने सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने व आम नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष अभियान चलाकर बाँई लेन में चलने के नियमों की उंल्लघना करने वाले 410 भारी वाहनो के चालान किए।

नूंह: पुलिस ने सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने व आम नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष अभियान चलाकर बाँई लेन में चलने के नियमों की उंल्लघना करने वाले 410 भारी वाहनो के चालान किए। आपको बता दे कि पुलिस महानिरीक्षक यातायात एंव हाईवे हरियाणा करनाल के आदेश अनुसार वाहनों के सुचारू-रूप से आवागमन हेतू भारी वाहन के लिए लेन ड्राईविंग (बाँई लेन) निर्धारित करने व बाँई लेन में चलने हेतू वाहन चालकों को जागरूक कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतू पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए थे।

इस बारे में अजायब डीएसपी नूंह हेडक्वार्टर ने बताया कि पुलिस अधीक्षक ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यातायात के नियमों की पालना दृढ़ता से करवाई जाए। पुलिस अधीक्षक ने सभी प्रबन्धक थाना को निर्देश दिए थे कि मोटर वाहन अधिनियम-2017 की धारा 4 के भाग 5 अन्तर्गत सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक भारी वाहन व गति प्रतिबन्धित वाहन अपनी निर्धारित गति सीमा में बाँई लेन में चले।जिससे सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और ओवरटेक करते समय किसी भी वाहन चालक को कठिनाई का सामना ना करना पड़े।

जिससे किसी भी प्रकार के सड़क हादसों से बचा जा सके। इसके साथ उन्होंने कहा की यदि कोई वाहन चालक मोटर वाहन अधिनियम-2017 की धारा 4 के भाग 5 के अन्तर्गत निर्धारित गति सीमा व बाँई लेन में ना चलाकर नियम की उल्लघंना करता है तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जाए ।इस बारे में पुलिस अधीक्षक ने वाहन चालकों को सन्देश देते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने हम मोटर वाहन अधिनियम-2017 की धारा 4 के भाग 5 के अन्तर्गत निर्धारित गति सीमा व बाँई लेन में चले जिससे सड़क हादसों में कमी लाई जा सके।

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