ट्रक ऑपरेटरों का कहना है कि सड़क दुर्घटना के नए कानून से ट्रक ड्राइवरों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं ले लेती तब तक वह हड़ताल पर ही रहेंगे।
दरअसल भारतीय दंड संहिता में सड़क दुर्घटना में घायल को छोड़कर भागने पर 10 साल की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। 10 साल की सजा के साथ-साथ आरोपी ड्राइवर पर 10 लख रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
सड़क दुर्घटना में सजा के नए कानून से ट्रक चालक बेहद नाराज हैं। उनका कहना है कि यदि सड़क हादसे के बाद वह मौके पर रुक गए तो पब्लिक उन्हें मार देगी। ड्राइवर की सुरक्षा का इस कानून में कोई प्रावधान नहीं है।
यहां के ट्रक चालकों का कहना है कि कोई भी ड्राइवर जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं करता। इसलिए सरकार को ड्राइवर की सेफ्टी के लिए भी कानून बनाने चाहिए।