Last Updated: September 24, 2026

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Himachal News: हिमाचल में ग्रुप-C और ग्रुप-D कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक हटी

January 13, 2026

Himachal News: हिमाचल में ग्रुप-C और ग्रुप-D कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक हटी

हिमाचल डेस्क: हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्रुप-C और ग्रुप-D श्रेणी के कर्मचारियों के सामान्य तबादलों पर लगी रोक हटा दी है। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी है। हालांकि शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग के टीचिंग कैडर इस आदेश से बाहर रखे गए हैं।

सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार संबंधित मंत्री अब 31 मार्च 2026 तक ग्रुप-C और ग्रुप-D अधिकारियों के तबादलों को मंजूरी दे सकेंगे। इस अवधि के दौरान सभी तबादले “Comprehensive Guiding Principles-2013” के तहत किए जाएंगे।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी कर्मचारी का सामान्य कार्यकाल तीन वर्ष माना जाएगा और केवल वही कर्मचारी तबादले के पात्र होंगे जिन्होंने वर्तमान तैनाती स्थल पर अपना निर्धारित कार्यकाल पूरा कर लिया हो। मंत्रियों को अपने-अपने विभागों में केवल नियमित ग्रुप-C और ग्रुप-D कर्मचारियों के तबादले स्वीकृत करने का अधिकार दिया गया है।

तबादलों के लिए इन शर्तों का करना होगा पालन

तबादला आदेश पूरी तरह से “व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत-2013” के अनुसार जारी किए जाएंगे, जिन्हें 10 जुलाई 2013 को सर्कुलेट किया गया था और जिनमें समय-समय पर संशोधन किया गया है। ट्रांसफर आदेश जारी करते समय किसी अधिकारी या कर्मचारी के तीन वर्ष के सामान्य कार्यकाल/स्टे को ध्यान में रखा जाएगा। प्रभारी मंत्री अपने-अपने विभागों में उन सभी नियमित ग्रुप-सी और ग्रुप-डी कर्मचारियों के तबादलों को मंजूरी देने के लिए अधिकृत होंगे, जिन्होंने वर्तमान तैनाती स्थल पर अपना सामान्य कार्यकाल पूरा कर लिया है। हालांकि, इसमें शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभागों के टीचिंग कैडर को शामिल नहीं किया गया है।

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