शिमला : बारिश के खतरे को भांपते हुए हिमाचल सरकार ने 15 जुलाई से 15 सितंबर तक पैराग्लाइडिंग, तैराकी, रिवर राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग आदि साहसिक खेलों पर रोक लगा दी है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने साहसिक गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। सरकारी आदेश के अनुसार 15 जुलाई से पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, वाटर स्पोर्ट्स और विभिन्न साहसिक गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी।
देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग इन साहसिक गतिविधियों के लिए पहाड़ों पर पहुंचते हैं। लेकिन पहाड़ों में बारिश के मौसम में जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। भूस्खलन और कोहरे के कारण हमेशा रास्ता भटकने का डर बना रहता है। इसी तरह बारिश के मौसम में नदियों का जलस्तर कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे में रिवर राफ्टिंग की अनुमति नहीं दी जा सकती।
इसे देखते हुए सरकार ने अगले 2 महीने यानी 15 सितंबर तक इस पर रोक लगा दी है। साहसिक गतिविधियों पर रोक के साथ ही पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग ने चोरी-छिपे पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, जल क्रीड़ा और ट्रैकिंग करने वालों पर भी नजर रखने के निर्देश दिए हैं।
उपनिदेशक पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग मंडी मनोज कुमार ने बताया कि पर्यटन विकास एवं पंजीकरण अधिनियम 2002 के तहत साहसिक गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। इस अवधि में किसी को भी इस तरह की गतिविधियां करने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि ऐसा करना जोखिम भरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अवैध और अनाधिकृत साहसिक गतिविधियों के आयोजन में संलिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ कानून के प्रावधानों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।