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पहाड़ों पर अब जरा संभल के चलिए गाड़ी, नहीं तो भरना पड़ सकता है हजारों में चालान - Dainik Savera Times | Hindi News Portal
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पहाड़ों पर अब जरा संभल के चलिए गाड़ी, नहीं तो भरना पड़ सकता है हजारों में चालान

शिमला : हिमाचल की सड़कों पर अब जरा संभल कर गाड़ी चलाए। अगर कही शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए तो भारी भरकम जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। चूंकि प्रदेश पुलिस अब सड़क हादसे रोकने के लिए सख्ती करने जा रही है। पुलिस प्रमुख ने फरमान जारी किए है कि वह गाड़ी चलाने वाले.

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शिमला : हिमाचल की सड़कों पर अब जरा संभल कर गाड़ी चलाए। अगर कही शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए तो भारी भरकम जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। चूंकि प्रदेश पुलिस अब सड़क हादसे रोकने के लिए सख्ती करने जा रही है। पुलिस प्रमुख ने फरमान जारी किए है कि वह गाड़ी चलाने वाले वाहन चालकों की एल्को सेंसर से जांच करें। अगर कोई नशे में गाड़ी चलाते हुए पाया गया तो उसका मौके पर ही चालान काटा जाए। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 से 15 हजार का चालान कटेगा और साथ में अगर लाइसैंस नहीं होगा तो 22 हजार का चालान होगा। इसके अलावा अगर शराब पीकर गाड़ी चला रहे हों और आप उसके मालिक नहीं हैं तो 30 हजार का चालान कटेगा। यह जुर्माना अल्कोहल की मात्र के हिसाब से तय होगा। 30 एमएल से ज्यादा मात्र आने पर जुर्माने की राशि तय होगी।

केंद्र सरकार ने हादसों पर लगाम कसने के लिए ही 2019 में जुर्माना राशि में बढ़ोतरी की थी। बता दे कि प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारणों में लापरवाही से वाहन चलाना है। इसके अलावा तेज रफ्तार, नशे में गाड़ी चलाना, फिसलन भरी एवं असमतल सड़क सतह, वाहनों में खराबी, खराब मौसम, बाहरी मोड़ों पर पैरापिट्स का न होना भी हादसे होने की वजह हैं। वर्ष 2022 में 94.61 प्रतिशत दुर्घटनाएं मानवीय गलतियों के कारण हुई हैं। वाहन चालकों को सीट बेल्ट पहनने की आदत ही नहीं है।

ऐसे हो रहा अब चालान

बिना लाइसैंस 7500, सीट बेल्ट न लगाने पर 1500, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 से 15, 22 और 30 हजार, बिना इंश्योरेंस 3000, मोबाइल पर बात करने पर 7500, बिना हेलमेट 1500, ओवर स्पीड 1500 रुपए तय किए गए हैं।

शराब पीकर गाड़ी चलाने पर ज्यादा सख्ती

मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 लगाई जाती हैं। इसमें लिखा है कि आपने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 का उल्लंघन किया है, जिसके चलते आपका वाहन मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 207 के तहत जब्त किया जाता है। इतना ही नहीं, इसके बाद गाड़ी अदालत से रिलीज करनी पड़ सकती हैं।

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